चम्पावत। पाक मूल की अमेरिकी महिला को न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर बनबसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाक मूल की इस अमरिकी महिला के खिलाफ जुलाई 2019 में बगैर अनुमति के भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2019 में थाना बनबसा में पाक मूल की अमरिकन महिला फरीदा मलिक के खिलाफ 12 जुलाई 2019 को थाना बनबसा धारा 3 पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 व 14 विदेशी अधिनियम 1946 पंजीकृत किया गया था। उस मामले में पांच मार्च 2020 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत द्वारा फरीदा मलिक को दोष सिद्ध करते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया था। जिसके बाद से वह अल्मोड़ा जिला कारागार में निरुद्ध थी। उक्त प्रकरण में माह अप्रैल 2020 में अभियुक्ता फरीदा मलिक को उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जमानत के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत द्वारा दिनांक 21.04.2020 को उक्त दोषसिद्ध फरीदा मलिक को सशर्त (अभियुक्त/अपीलान्ट अपील के निस्तारण तक भारत नही छोड़ने / नियत तिथि में न्यायालय में उपस्थित रहने) जमानत मंजूर की गयी। फरीदा मलिक ने 28.05.2020 को जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत में सजा के विरूद्ध अपील दायर की गई थी। जिसमें दिनॉक 22.02.2021 को तिथि नियत थी। अभियुक्ता फरीदा उपरोक्त नियत तिथि को न्यायालय में हाजिर नहीं हुई। जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत द्वारा उक्त की सजा को यथावत रखते हुए बेल बाउंड कैंसिल कर जमानत खारिज कर अभियुक्ता को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए। उक्त के अनुपालन में महिला एसआई सुमन पन्त थाना बनबसा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये जाने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता को गिरफ्तार करने हेतु मुखबीर खास को सतर्क कर सुरागरसी/पतारसी करते हुए तथा सर्विलांस सैल की मदद से अभियुक्ता उपरोक्त को दिनांक शुक्रवार को सेक्टर 18 नोएडा, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर आज शनिवार को न्यायालय पेश किया गया। पुलिस टीम में महिला एसआई सुमन पंत के साथ ही महिला कांस्टेबल लक्ष्मी, कांस्टेबल राजेंद्र बोरा व शैलेंद्र सिंह शामिल रहे।