*नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा*

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पिथौरागढ़। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में पिथौरागढ़ के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) ने अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय सूत्रों के मुताबिक मामला 2019 का है। घटना के अनुसार 2019 में पिथौरागढ़ के पुरान क्षेत्र निवासी सुनील कुमार एक नाबालिग को बहला फुसलाकर गंगोलीहाट ले गया था। जहां पर उसने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। नाबालिग के माता-पिता की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्व पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफतार किया था। यह मामला विशेष न्यायाधीश पोक्सो की अदालत में चला। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह परीक्षित कराए गए। मामले की सुनवाई करने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो डाॅ.ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोष सिद्ध करते हुए पुरान क्षेत्र के कफरकटिया निवासी अभियुक्त सुनील कुमार को आईपीसी की धारा 376 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ- साथ चलेंगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेश भी जारी किए। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने पैरवी की।

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