*चंपावत के जीआईसी सूखीढांग भोजन माता प्रकरण: बीडीसी सदस्य समेत छह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट*

ख़बर शेयर करें -

चंपावत। चंपावत के जीआईसी सूखीढांग में भोजनमाता प्रकरण में पुलिस ने बीडीसी सदस्य समेत छह नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन लोगों पर एससी वर्ग की भोजनमाता पर जातिसूचक टिप्पणी और अपमानित करने का आरोप लगा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
एससी वर्ग की भोजनमाता सुनीता देवी पत्नी प्रेम राम निवासी जौल ने बीते कुछ दिनों पूर्व चल्थी पुलिस को तहरीर सौंपी थी। जिसमें कुछ लोगों के नाम शामिल थे। जांच के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीडीसी सदस्य दीपा जोशी के अलावा पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, शंकर दत्त, बबलू गहतोड़ी, महेश और सतीश के खिलाफ एससी एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
सुनीता देवी ने तहरीर में नियुक्ति के लिए रखी गई खुली बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही इन लोगों पर द्वेष भावना फैलाने का आरोप लगाया है। तहरीर में सुनीता ने कुछ लोगों पर उसे और परिवार को धमकाने का भी आरोप लगाया है। वहीं, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं जिनकी जांच में पुलिस टीम जुट गई है। चंपावत कोतवाल शांति कुमार गंगवार ने बताया कि सुनीता देवी की तहरीर पर छह नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Ad