देहरादून। उत्तराखंड में राजनीतिक दल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड 19 के तहत 31 जनवरी को जारी एसओपी को संशोधित कर दिया है। आठ बजे के बाद चुनाव प्रचार व अन्य राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव ने नई कोविड गाइडलाइन्स जारी करते हुए राजनीतिक दलों के लिए नए मानक लागू किए। खुले स्थानों में मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत भीड़ जुटाने की सुविधा खत्म कर दी गई है।
अब से खुले मैदानों में मैदान की क्षमता का केवल 30 प्रतिशत भीड़ लाने की अनुमति होगी। भवनों के भीतर होने वाली बैठक-सभाओं के लिए 50 प्रतिशत का मानक यथावत लागू रहेगा। मुख्य सचिव के अनुसार सभा-रैली के दौरान कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना होगा। 31 जनवरी की एसओपी के बाकी मानक अगले आदेशों तक यथावत लागू रहेंगे।