फरीदाबाद। बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ही दोषियों को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। सजा के ऐलान से पहले अदालत परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अदालत के सभी गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात था। इस मामले को 26 मार्च को पूरे पांच माह हो गए हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को 24 मार्च को ही दोषी करार दिया गया था, लेकिन हथियार मुहैय्या कराने वाले तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई थी। हत्या के 11 दिन बाद ही फरीदाबाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी।
दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि अदालत के फैसले का स्वागत है, लेकिन वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं, निकिता की माता विजयवती ने कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी।