नैनीताल। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज गब्याॅल ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिए गए समस्त दिशा-निर्देश एक अप्रैल से यथावत लागू किए जाएंगे। बताया कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान यानी 12 राज्यों से जनपद में किसी भी यातायात माध्यम से आने वाले लोगों को एक अप्रैल से जनपद में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जॉच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों से आने वाले लोगों को बिना निगेटिव रिपोर्ट दिखाए जनपद में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इसके साथ ही श्री गर्ब्याल ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जनता से सामाजिक दूरी का अनुपालन करने, मास्क पहनने एवं समय-समय पर साबुन आदि से हाथ धोने की अपील की है।