नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर कोरोना महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिलै के न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय सहित बाह्य न्यायालयों में नौ अप्रैल से दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक लगा दी है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव आरके खुल्बे ने प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों पर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी न्यायालयों में स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि देहरादून व हरिद्वार जिलों में पहले ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थगित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन तीन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्ववत किया जाएगा।