नाबालिक से दुराचार के मुल्जिम को 20 साल के कारावास की सजा, 80 हजार रुपए जुर्माना

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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को 20 वर्ष और 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

मुनस्यारी में जनवरी 2022 में एक नाबालिक से दुराचार की घटना सामने आई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चुलकोट निवासी महेश राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इधर, एक किशोरी से लैंगिक अपराध के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने एंचोली निवासी रोहित कुमार को 14 वर्ष की सजा सुनाई है।

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