राजस्थान में 10 से 24 मई तक लाॅकडाउन, शादी समारोह में 31 मई तक रोक

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 10-24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने गुरुवार रात आदेश जारी करते हुए कहा है कि 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान शादियां नहीं होंगी। सरकार ने कहा कि राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों और युवा वर्ग में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और मृत्यू की संख्या पर चिंता व्यक्त की। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि राज्य में विवाद से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एव निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं मिलेगी। नीचे पढ़ें लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा-निर्देश। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति रहेगी। जिसमें केवल 11 व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके साथ-साथ राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
लाॅकडाउन में मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। बारात के आवागमन के लिए बंस, ऑटो टैम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति होगी।

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