डीएम की अदालत ने साक्ष्य न मिलने पर गुंडा एक्ट के आरोपी को किया दोषमुक्त

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चंपावत। चंपावत के जिलाधिकारी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर गुंडा एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लक्ष्मी दत्त जोशी निवासी बिरगुल चंपावत हाल निवासी पिथौरागढ़ को उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1920 के तहत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर वाद समाप्त करने के आदेश दिए हैं।

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