रुद्रपुर। किशोरी से दुष्कर्म और अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दो सितंबर 2022 को सितारंगज निवासी एक व्यक्ति ने थाना सितारगंज पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2015 में उसकी 13 वर्षीया पुत्री सितारगंज के एक स्कूल में पढ़ती थी। इस दौरान एक युवक आये दिन उसकी बेटी को रोककर कहता था कि वह उससे शादी करना चाहता है। आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में युवक ने उसकी बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया और रुद्रपुर के एक किराए के मकान में ले गया। वहां युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी बेटी को पिला दिया। इसके बाद युवक ने उसकी अश्लील फोटो लेकर दुष्कर्म किया। बाद में भी अश्लील फोटो की धमकी देकर संबंध बनाता रहा। पुलिस ने देव नगर नंबर तीन शक्तिफॉर्म थाना सितारगंज निवासी सागर हलदार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने सागर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।