चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पयॅटन सचिव सचिव जावलकर को 21 जून को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश

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नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर धामों में किए जाने वाले व्यवस्थाओं पर बुधवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को 22 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने चारधाम यात्रा में तैनात किए जाने वाले पुलिस जवानों की संख्या के साथ ही चारधाम मार्ग पर सेनीटाइजेशन की व्यवस्था को लेकर भी जानकारी मांगी है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कोविड-19 स्तिथि काफी भयावह रही है। लिहाजा चार धाम यात्रा से कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है इसकी भी आख्या प्रस्तुत की जाए। यही नहीं अगली सुनवाई को लेकर भी न्यायालय ने 23 जून के तिथि को निर्धारित किया है जिस दिन राज सरकार द्वारा जमा किए जाने वाले आख्या पर चर्चा किया जाएगा।
पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चार धाम यात्रा खोले जाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से व्यवस्थाओं संबंधित जवाब मांगा है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लिया जाए। इन सबके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किस तरीके से चारधाम की यात्रा चलाई जाए उस संबंध में आख्या प्रस्तुत करें।

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