नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया।
याचिकाकर्ता सोनम ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। इसे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे, जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से डीईएलएड का कोर्स किया हो।
प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यूपी के अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था कि यह शर्त इन शिक्षकों की भर्ती संबंधी विज्ञप्ति में पहले से ही लिखी गई है। इस आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रयागराज (यूपी) की याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी है।