रूद्रपुर। उप जिला मजिस्टेªट विशाल मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों के क्रम में जिला कार्यालय परिसर की सीमा से 100 मीटर तक किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन को प्रतिबन्धित लगा दिया है।कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का समादर हेतु प्रदर्शन के लिये गांधी पार्क रूद्रपुर को धरना स्थल के रूप मंे चिन्हित किया है। उन्होंने कहा है कि इच्छुक संगठन व्यक्ति, संस्था आदि सक्षम स्तर को पूर्व सूचना देते हुये अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त गांधी पार्क रूद्रपुर में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते है। कहा है कि जिला कार्यालय परिसर में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सहायक कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के राजस्व न्यायालय तथा उपखण्ड मजिस्टेªट, अपर जिला मजिस्टेªट, जिला मजिस्टेªट के न्यायालय संचालित होते है। जिला कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन इत्यादि से न्यायिक कार्य बाधित एवं प्रभावित होता है। इस सन्दर्भ में पूर्व में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा यह विधि व्यवस्था दी जा चुकी है कि न्यायालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होने बताया है कि जिला कार्यालय परिसर में लगभग 15 राजकीय कार्यालय स्थापित है, जिसमे आम नागरिकों की शिकायतें, जनकल्याणकारी कार्य व अन्य जनहित से जुडे़ राजकीय कार्य बाधित होने के साथ आम नागरिकों के सम्पादित होने वाले कार्य प्रभावित होते है। जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पडता है। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 का भी उल्लंघन होगा। उक्त आदेश के सम्बन्ध मंे उपखण्ड मजिस्टेªट स्तर से पूर्व मंे निर्गत किसी भी आदेश पर अधिप्रभावी होगा तथा उच्च स्तर से पारित किसी आदेश के साथ ही असंगत प्राविधानों के अतिरिक्त तत्काल प्रभावी होगा।
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