दिल्ली। राजधानी दिल्ली के होटल, क्लब, बार में अब तड़के तीन बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। अभी तक बार के अंदर 12 बजे तक और होटल के अंदर मौजूद क्लब आदि में रात दो बजे तक शराब परोसने की मंजूरी थी। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक किया है, जिसमें दिल्ली में ताजा बीयर बनाने वाले लाइसेंस जारी करने के साथ वहां मिलने वाले ड्राउट बीयर को टेकअवे (बाहर ले जाकर) करके पीने की अनुमति होगी।
होटल, बार, क्लब में शराब परोसने का समय तड़के तीन बजे तक करने का फर्क उन लाइसेंसधारियों पर नहीं पड़ेगा, जिनके पास पहले से 24 घंटे शराब परोसने का लाइसेंस है। वह पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों को वातानुकूलित बनाने का प्रवाधान किया गया है। इसके अलावा दुकानों के बाहर अब शराब के लिए भीड़ नहीं होगी। लोग दुकान के अंदर जाकर मनपसंद शराब ले सकेंगे। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर सुपर प्रीमियम शॉप भी खोली जाएंगी।
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटा है। इनमें एमसीडी क्षेत्र में 30 जोन, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट को एक जोन और दिल्ली एयरपोर्ट को एक जोन माना है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 810 शराब की दुकानें होंगी। एनडीएमसी जोन में 29 और एयरपोर्ट जोन में 10 दुकानें होंगी। नई आबकारी नीति में एयरपोर्ट जोन की दुकानों को 24 घंटे बिक्री की इजाजत दी गई है। दिल्ली में इस तरह कुल 32 जोन में 849 शराब की दुकान होगी।