वन्य जीवों से होने वाले नुकसान का मुआवजा आपदा मद में मिलेगा

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब वन्यजीवों से होने वाले नुकसान का मुआवजा भी आपदा मद में देगी। हालांकि, इस संबंध में नवंबर 2019 में शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन अभी तक इसका अनुपालन विधिवत नहीं किया जा रहा था। अब प्रदेशभर के प्रभागीय वनाधिकारियों को वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने अफसरों को शत-फीसद अनुपालन के निर्देश दिए हैं। नियमावली के तहत वन्यजीव से व्यक्ति की मौत पर मुआवजा अब तीन लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये दिया जाएगा।
वन मंत्री हरक सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही कई फैसले भी लिए गए। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजीव भरतरी ने बताया कि वन मंत्री ने वन विभाग की ओर से दिए जाने मुआवजे को आपदा मद में भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। वन्यजीव से नुकसान पर वन विभाग की नियमावली और आपदा की नियमावली में से जो भी अधिक हो, उसी के तहत भुगतान होगा। साथ ही तीन दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का भी प्रयास होगा।

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