घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों ने न्यायालय ने सुनाई 10-10 की कठोर कारावास की सजा

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नैनीताल। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा हल्द्वानी के आरके टेन्ट हाउस थाना मुखानी के चर्चित महिला के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले तीन अपराधियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने इन अपराधियों में चन्द्र बल्लभ जोशी पुत्र प्रेम बल्लभ जोशी नि०-मजगे पो० भटौली, बागेश्वर, परवेज सिंह पुत्र मान सिंह ग्राम मालखेडा हसनपुर अमरोहा उत्तर प्रदेश, पवन कुमार खोलिया पुत्र भगीरथ नि०-सरस्वती विहार, आर०टी०ओ० रोड मुखानी को धारा-307/34 में 10-10 वर्ष का कठोर करावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 हजार रूपए का अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाते हुए घर में घुसने के जुर्म में धारा-452 में तीनों अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कठोर करावास एवं प्रत्येक अभियुक्तगण को 10-10 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित कर सजा भुगतने के लिए जेल भिजवाया।

दिनांक 10.07.2018 को थाना मुखानी में रिपोर्टकर्ता मोहन सिंह रौतेला पुत्र खीम सिंह रौतेला निवासी आरके टैन्ट रोड, तुलसी विहार थाना मुखानी जिला नैनीताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थी का मकान तुलसी बिहार आके टैन्ट रोड में है। 10.07.2018 को समय 12 बजे मैंने अपनी दुकान गैस गोदाम के सामने से अपनी पत्नी अनीता रौतेला को कई बार फोन मिलाने पर फोन रिसीव नहीं हुआ. मुझे चिन्ता हुई। में 1 बजे घर पहुंचा, देखा घर के बाहर से चिटकनी लगी थी, सोचा कि पत्नी छत पर होगी, मैं वही गया तो पत्नी छत पर नहीं मिली, आकर घर का मुख्य दरवाजा खोला तो कमरे के अन्दर बैडरूम में बॉक्स खुले हुये थे. बाथरूम में कुण्डी लगी थी, मैंने खोला तो वहाँ मेरी पत्नी अनीता लहुलुहान हालत में पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था, 108 के माध्यम से सेन्ट्रल अस्पताल ले गया, मेरे घर में अज्ञात लोगों द्वारा घुसकर उक्त कार्य किया है। रिपोर्ट दर्ज कर दी जाय। उपरोक्त घटना के दौरान थाना मुखानी क्षेत्र में दो अन्य महिलाओं की अलग-अलग स्थानों पर अज्ञात लोगों ने हत्या की थी और तीनों मामले का खुलासा करने के लिए अलग-2 पुलिस टीमें गठित की गयी थी तथा घटना के आस-पास के संदिग्ध नम्बरों की कॉल डिटेल प्राप्त कर लोकेशन के आधार पर इस मामले में पुलिस टीम द्वारा 12.07.2018 को अनित्ता रौतेला को जान से मारने की नियत से चोट पहुंचाने वाले तीनों अभियुक्तगण चन्द्रबल्लभ जोशी, परवेज व पवन को मय जेवरात गिरफतार किया था। अभियुक्तों द्वारा जिस हथौड़े से चुटैल अनिता रौतेला के सिर में चोट पहुंचाकर बेहोश कर हमलावर बाथरूम में बंद कर घर से लूटपाट करके भागे थे. उस हथौड़े को भी अभियुक्तगणों द्वारा बरामद कराया था।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु 8 गवाह के बयान न्यायालय में दर्ज कराये तथा साथ ही अभियुक्तों के घटनास्थल के आसपास घटना के दिन मौजूद रहने के संदर्भ में नोडल अधिकारियों के भी बयान दर्ज कराते हुए अभियोजन तथ्यों को साबित किया।

मामले की चुटैल श्रीमती अनिता रौतेला पत्नी मोहन सिंह रौतेला द्वारा न्यायालय में अभियुक्तगणों के विरूद्व यह बयान दिया कि तुलसी विहार में दो वर्ष पूर्व मकान बनया था, मकान बनाने में काफी कर्जा हो गया था और मकान बिकाउ किया था जिसको खरीदेन के बहाने परवेज और पवन खोलिया तथा चन्द्र बल्लभ जोशी घर पर आते रहते थे और अभियुक्तगणों द्वारा मकान की कीमत 40 लाख लगायी थी और उससे उपर बेचने पर धनराशि हमारी होगी। घटना के रोज तीनों अभियुक्त 11:30 बजे साक्षी के घर पहुंचे। अनिता उस समय कीचन पर खाना बना रही थी, तभी चन्द्र बल्लभ ने हाथ पकड़ा और परवेज ने माथे पर हथौड़े से चोट पहुंचायी, पवन खोलिया ने भी मारपीट करी, जिससे वह बेहोश हो गयी थी, 5 दिन बाद सेन्टल अस्पताल में होश आया। अभियोजन द्वारा चुटैल अनिता के उपचार करने वाले डॉक्टर से यह सिद्ध किया कि चोटों के कारण अनिता काफी समय तक बेहोश रही और उसके सिर की हड्डी फ्रैक्चर पायी गयी तथा चोटों को प्राण घातक डॉक्टर द्वारा साबित किया।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल द्वारा अपने निर्णय में यह भी आदेश दिया है कि अभियुक्तगणों से अर्थदण्ड की धनराशि वसूल होने पर उसमें से 50 हजार रू० श्रीमती अनिता रौतेला को अदा की जायेगी। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी आदेश प्रदान किया है कि मामले में द०प्र०सं० की धारा-357ए के तहत उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना-2013 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि अनिता रौतेला को दिलाये जाने हेतु जिला सेवा विधिक प्राधिकरण नैनीताल को भी निर्देशित किया गया है।

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