नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगे दी है। न्यायालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आठ अप्रैल को जारी पुष्टाहार टेंडर प्रकिया पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह लीबहेड़ी की याचिका पर सुनवाई हुई। कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार की सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाएंगे, उसमे स्वयं सहायता समूहों व ग्रामीण समूहों को वरीयता देना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने जानबूझकर टेंडर प्रकिया में ऐसे शर्ते रखी गई है कि जिन्हें ये संस्थाए पूरी नही कर पा रही है।