विचारधीन आरोपी की निजी कार का उपयोग करने पर अल्मोड़ा के सिविल जज निलंबित

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नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निजी वाहन का उपयोग करने के आरोप में अल्मोड़ा में तैनात सिविल जज सीनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें निलंबित अवधि में देहरादून जिला कोर्ट से सम्बद्ध किया गया है। मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। निलंबित जज पर श्रीवास्तव पर सेवा नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
उच्च न्यायालय नैनीताल के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अल्मोड़ा में नियुक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहनों का उपयोग दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अपने रिश्तेदारों की निजी यात्रा के लिए किया जा रहा है। बताया गया है कि आरोपी चंद्र मोहन सेठी का वर्ष 2013 का एक आपराधिक मामला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अल्मोड़ा की अदालत में विचाराधीन है। आदेश में कहा गया है कि उक्त आरोप से जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह होता है। जो आचरण नियमों के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है और उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम-30 के आचरण का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व देहरादून के तत्कालीन न्यायाधीश को भी एक आरोपित के वाहन का उपयोग करने के आरोप में निलंबित किया जा चुका है।

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