देहरादून। अब आधार कार्ड के बिना न ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा, न ही वाहन पंजीकृत किया जा सकेगा। लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने व वाहन ट्रांसफर के लिए भी आधार अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने परिवहन से जुड़ी 18 सेवाओं में आधार की अनिवार्यता कर दी है। इन सेवाओं में अब नाम-पते के लिए अन्य दस्तावेज नहीं चल पाएंगे। उत्तराखंड में भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
अब तक परिवहन सेवाओं में नाम व पते के दस्तावेज के रूप में मतदाता पहचान पत्र समेत बैंक पासबुक, पासपोर्ट समेत सरकार के विभाग के परिचय-पत्र, कोर्ट से बनाया गया शपथ-पत्र या राशन कार्ड आदि प्रयोग कर लिया जाता था। नई अधिसूचना से इन सभी दस्तावेजों का उपयोग नाम व पते की जानकारी के लिए नहीं दिया जा सकता है। संभागीय परिवहन अधिकारी डीसी पठोई ने बताया कि सरकार ने परिवहन से जुड़ी 18 सेवाओं में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
केंद्र सरकार ने आपात व्यवस्था के तहत लाइसेंस बनवाने या वाहन पंजीकरण कराने समेत अन्य कार्यों में आधार न होने पर एक राहत भी दी है। ऐसा व्यक्ति, जिसने आधार पंजीकरण के लिए नामांकन करा दिया हो, वह नामांकन पर्ची का इस्तेमाल आधार के स्थान पर कर सकता है। आधार कार्ड बन जाने पर संबंधित व्यक्ति को उसे लाइसेंस या अन्य सेवाओं से लिंक कराना होगा।