*उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर कोविड का असर: चुनाव स्थगित क,ने की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब*

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने बुधवार को राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तिथि तय की है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सम्बन्धी जनहित याचिका में अपना प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों को धता बताते हुए की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न की गईं। कहा कि इन रैलियों से कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है।
इनके द्वारा कोविड के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में कोरोना के नए वैरियंट ओमीक्रोन का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य वैरियंट की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है। इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए।
प्रार्थना पत्र में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें, साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाएं। इस संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। मामले में कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा है।

Ad