*अमृतपुर-जमरानी मार्ग पर खनन के बङे वाहन चलाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट*

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने अमृतपुर-जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे बड़े वाहनों को चलाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, सचिव खनन, एसएसपी, कमिश्नर, जिलाधिकारी और चीफ इंजीनयर सिंचाई को 15 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ग्राम अमिया निवासी राम सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारिश होने के कारण गौला नदी ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग ड़हरा क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर क्षतिग्रस्त कर दिया था जो अभी तक नहीं बना। याचिका में कहा कि मोटर मार्ग संकरा हो जाने के कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 18 फरवरी 2022 को इस मार्ग को भारी वाहनों के लिए दोबारा खोल दिया गया। वर्तमान समय में इस मार्ग पर खनन कार्य में लगे भारी वाहन चल रहे हैं और मार्ग संकरा होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति रहती है।
याचिका में कहा कि डंपर की चपेट में आने के कारण ड़हरा की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इस संबंध में उन्होंने कई बार जिलाधिकारी, सरकार को ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई बार ग्रामीण इसका विरोध भी कर चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस मार्ग को बनाने और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

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