अवैध निर्माण को वैध करने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लागू

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देहरादून। अवैध भवनों को वैध करने के लिए भारीभरकम छूट के साथ वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) लागू कर दी गई है। इसी के साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने स्कीम के अनुरूप कंपाउंडिंग मैप के आवेदन प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार से एमडीडीए में ओटीएस के तहत मैप दाखिल किए जा सकते हैं। कंपाउंडिंग स्कीम का सर्वाधिक लाभ छोटे भूखंड पर बने भवनों को होता दिख रहा है। मैदानी क्षेत्र में 300 वर्गमीटर तक (करीब 260 वर्गगज तक) के भूखंड पर बने एकल आवासीय व व्यावसायिक भवन बिना बैक सेटबैक छोड़े भी पास किए जा सकते हैं। पूर्व में इस तरह के सेटबैक में सिर्फ 40 फीसद की छूट प्राप्त थी।
ओटीएस के शासनादेश के मुताबिक, 300 से 500 वर्गमीटर तक के भूखंड में बैक सेटबैक में 70 फीसद व इससे अधिक के भूखंड पर 60 फीसद की छूट मिलेगी। इसी तरह साइड सेटबैक में 500 वर्गमीटर तक 100 फीसद व इससे अधिक के भूखंड पर 60 फीसद की छूट मिलेगी। फ्रंट सेटबैक में नए प्रविधान में 40 फीसद की छूट दी गई है। इसके अलावा एक आवासीय व व्यावसायिक भवनों में ग्राउंड कवरेज व फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) में क्रमश: 30 व 20 फीसद की छूट दी गई है।
कंपाउंडिंग में 2012 का सर्किल रेट होगा लागू
उत्तराखंड इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस राणा के मुताबिक, स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपाउंडिंग शुल्क 2012 के सर्किल रेट के अनुरूप होंगे। वहीं, शमन शुल्क उपविधि 1998 के अनुसार शुल्क की गणना होगी। इसके अलावा हर तल पर सर्किल रेट की गणना की जगह भूतल के मुताबिक लगेगी। इस तरह कंपाउंडिंग कराने पर 50 फीसद कम खर्च आएगा।
पार्किंग नहीं है तो सर्किल रेट का 100 से 150 फीसद शुल्क लगेगा
आवासीय व व्यावसायिक भवन, जो नौ मीटर से कम चौड़ाई के मार्ग पर बने हैं, उन्हें पार्किंग शुल्क अदा करना होगा। आवासीय भवनों में शुल्क सर्किल रेट का 100 फीसद व व्यावसायिक भवन में सर्किल रेट का 150 फीसद लगेगा। 200 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड पर बने भवनों को पार्किंग नियम में 50 फीसद की छूट मिलेगी और शेष भाग के लिए सर्किल रेट का 150 फीसद भुगतान करना होगा।

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