केएमवीएन का प्राइवेट कंपनी से आदि कैलाश यात्रा का आठ साल का अनुबंध एक साल में ही रद्द

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नैनीताल। कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) ने नोएडा की निजी कंपनी के साथ किया गया आदि कैलास यात्रा का अनुबंध रद कर दिया है। इस अनुबंध के खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को केएमवीएन ने कोर्ट को बताया कि उसने डिवाइन मंत्रा कंपनी के साथ किया गया आठ साल का अनुबंध खत्म कर दिया है। इस साल केवल अब तक हुई बुकिंग के यात्रियों को ही यात्रा पर भेजा जाएगा। जिस पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि केएमवीएन के अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से यह अनुबंध बिना टेंडर प्रक्रिया के करवाया है। जिसमें कई नियमों को अनदेखा किया गया है। प्राइवेट कंपनी को आठ साल के लिए यात्रा करवाने का काम दे दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इसे पूरी तरह अवैध करार देते हुए हाईकोर्ट से इस अनुबंध को रद करने की अपील की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रभात बोरा ने बताया कि केएमवीएन ने कोर्ट में सुनवाई से पहले ही अपनी ओर से जवाब दाखिल कर अनुबंध रद्द होने की सूचना दे दी है। जिस पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

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