दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान उन मेडिकल सेवाओं से जुडे लोगों को छूट दी जा सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो 30 अप्रैल तक रहेगा।
नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यातायात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके साथ ही राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जाना चाहता है तो उसे छूट मिलेगी लेकिन ई-पास लेना होगा।