नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर समय से जवाब दाखिल नहीं करने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने साल 2021 में फेसबुक से फर्जी आईडी और ब्लैकमेलिंग कर लोगों से पैसे मांगने के मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। अब फेसबुक को जवाब दाखिल करने की नई तारीख 16 फरवरी दी गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। बाद में फेसबुक फ्रेंड की फोटोज को एडिट कर उनकी अश्लील वीडियो बनाई जाती है और ब्लैकमेलिंग की जाती है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि फेसबुक को यह निर्देश दिए जाएं कि इस तरह की अश्लील वीडियो डालने वाले लोगों की आईडी को ब्लॉक की जाए। फेसबुक और डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत करवा सकें। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, गृह सचिव तक मामले में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें आरटीआई में बताया गया है कि 45 पीड़ितों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है। सभी मामले विचाराधीन हैं।