नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्धर विकास निगम में छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी निशांत कुमार को चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। बीते दिवस महाविद्यालय प्रशासन ने श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पत्र का हवाला देते हुए कहा था कि आपका बीबीए का अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया गया है। इसलिए आपका नामांकन वैधता सूची से निरस्त किया जाता है।
महाविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ आज छात्र नेता निशांत कुमार के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। अधिवक्ता अमित कापड़ी ने पक्ष रखते हुए कहा कि 21 दिसंबर को निशांत का नामांकन पत्र ठीक पाया गया, 22 दिसंबर को एक आदेश का हवाला देते निरस्त कर दिया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के द्वारा निशांत कुमार को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है।