बनभूलपुरा के लोगों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण के फैसले पर रोक लगाई

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हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे बनाम जनता प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा की 50 हजार से ज्यादा आबादी को
राहत देते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के 20 दिसंबर के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय श्रीनिवास की बेंच ने प्रकरण में सुनवाई हुई। इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ इसकी अपडेट हम आपको थोड़ी देर में देंगे। फिल्हाल यह महत्वपूर्ण खबर है कि बहुत बड़ी राहत अवाम को मिल गयी है।
उत्तराखण्ड से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व विधायक काज़ी निज़ामुद्दीन, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, शराफत खान, पूर्व विधायक संजीव आर्य, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुमित हृदयेश या कहें कि कांग्रेस की ओर से इस मामले में दिग्गज वकील सलमान खुर्शीद पैरवी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे हैं।

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