लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की जमानत,यूपी-दिल्ली छोड़ना होगा

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नई दिल्ली। लखीमपुर-खीरी हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह की अंतर जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या फिर यूपी में ना रहने की हिदायत दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई की निगरानी वह खुद करेगा।
बता दें कि आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि के दौरान उन्हें दिल्ली और यूपी से बाहर ही रहना होगा। इसके अलावा वह जहां भी रहें उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो तत्काल उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी।

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