मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई में पेश नहीं होने पर 23 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। एक अभियुक्त विक्रम सिंह के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी सीबीआई को जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है।
पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर एक अक्टूबर 1994 को हजारों लोग गाड़ियों और बसों में सवार होकर देहरादून से दिल्ली की ओर जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे पर सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया था। आरोप है कि झड़प के बाद रात के समय आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और फायरिंग की गई। इसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस पर महिलाओं से ज्यादती के भी आरोप हैं। थाना छपार में घटना से जुड़े अलग-अलग आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराए गए थे। बाद में यह पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया था। सीबीआई ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
सीबीआई को एक अभियुक्त के कुर्की के आदेश मामले में अभी तक कोर्ट में पेश न होने पर एक आरोपी विक्रम सिंह के कोर्ट ने कुर्की आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सीबीआई को आदेश देते हुए कोर्ट ने अनुपालन आख्या अगली सुनवाई तीन मार्च को पेश करने को कहा हैं।
इन आरोपियों के गैर जमानती वारंट हुए जारी कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राधा मोहन द्विवेदी व अन्य पुलिसकर्मी विक्रम सिंह, कृपाल सिंह, महेशचंद, नेत्रपाल सिंह, सुमेर सिंह, देवेंद्र सिंह, सतीश शर्मा, तमकीम अहमद, मिलाप सिंह, सुरेंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार, कंवरपाल, प्रबल प्रकाश, राकेश कुमार, वीरेंद्र, संजीव भारद्वाज, राकेश सिंह, कुशलपाल, राजपाल, विरेंद्र प्रताप, विजयपाल और नरेश त्यागी की हाजिरी माफी को खारिज कर तीन मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।