कोविड को लेकर हाईकोर्ट सख्त: दूरस्थ क्षेत्रों में टेस्टिंग को मोबाइल वैन भेजने के निदेॅश, प्राइवेट अस्पतालों में 25 फीसदी बेड बीपीएल परिवारों के लिए आरक्षित रखने के आदेश

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नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निदेश दिए हैं कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। इसके लिए मोबाइल वैन और टीमों का गठन किया जाए।
आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और आलोक कुमार वमाॅ की खंडपीठ ने यह निदेश दिए। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चानंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटॅ ने कहा कि लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कोविड टेस्ट बढाए जाए। सुशीला तिवारी अस्पताल में कर्मचारियों के साथ ही उपनल कर्मचारियों को पीपीई किट और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए। न्यायालय ने डीआरडीओ और अन्य संस्थाओं की मदद से राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोविड अस्पताल बनाने को कहा। सरकारी अस्पतालों और जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन लगाने के आदेश दिए। न्यायालय ने इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से जवाब मांगा है। साध ही प्राइवेट अस्पतालों में बीपीएल परिवारों के लिए 25 फीसदी बेड आरक्षित रखने को कहा है।
हाईकोर्ट ने इंजेक्शन व अन्य दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में ओवरचाजिंग को सख्ती से रोकने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने 25 अप्रैल तक सभी जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई पांच मई को होगी।

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