हल्द्वानी। गौलापार के कुंवरपुर में स्टाम्प के जरिये वन विभाग की भूमि 76 लाख रुपये में बेचने और खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया था। वन विभाग आरक्षी की तहरीर पर काठगोदाम पुलिस ने भूमि की खरीद और बिक्री करने के आरोप में दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
गौला रेंज की कुंवरपुर बीट के बागजाला में भूमि की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की शिकायत मिली थी। इसके बाद डिप्टी रेंजर गौला रेंज प्रमोद सिंह, डिकर राम और वन दरोगा मनोज त्रिपाठी ने मौके पर जाकर मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि बीट संख्या दो बागजाला में वर्ष 1978 में 30 साल के लिए स्थानीय लोगों को वन भूमि लीज पर दी गई थी। 2008 में लीज खत्म होने पर नवीनीकरण नहीं कराया गया।
जांच में सामने आया कि मोहन चंद्र निवासी देवला तल्ला ने 500 रुपये के स्टाम्प पर रूपराज निवासी पजाया बागजाला को 29.20 लाख रुपये में बेच दी। दूसरे मामले में जगदीश बिष्ट और कुंदन बिष्ट निवासी देवलातल्ला बागजाला ने 100 रुपये के स्टाम्प पर महेश भट्ट निवासी देवलातल्ला कुंवरपुर को 19.86 लाख में वन भूमि दे दी। तीसरे मामले में रामप्रकाश निवासी गौला बैराज काठगोदाम ने इन्तियाज व पत्नी परवीन निवासी देवलातल्ला बागजाला को 100 रुपये के स्टाम्प पर 22.25 लाख रुपये में जमीन बेच दी।
चौथे मामले में सलीम निवासी लाइन नंबर 10 ने 10 रुपये के स्टाम्प पर गुलशन निवासी काबुल का बगीचा इन्द्रानगर को चार लाख रुपये में जमीन बेची। आरोप है कि खरीदारों ने पहले अवैध रूप से जमीन की खरीद की, जिसके बाद भूमि को खुर्द-बुर्द किया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि मामले में वन विभाग आरक्षी उर्मिला टम्टा की तहरीर पर पुलिस ने वन भूमि की खरीद और बिक्री करने वाले दस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।