किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना

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हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने 20 वर्ष की कठोर कैद व एक लाख दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 16 दिसंबर 2019 की सुबह नौ बजे सिडकुल थाना क्षेत्र से किशोरी की शौच के लिए घर से बाहर गई थी।

काफी देर तक किशोरी के घर वापिस नहीं लौटने पर तलाश की गई। किशोरी का कोई पता न चलने पर परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना के करीब 15 दिन बाद बरामद होने पर किशोरी ने अपने परिवार वालों व पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपित उसे डरा धमकाकर व उसके भाईयों को जान से मारने की धमकी देकर पंजाब ले गया था।

आरोपित ने छह दिनों के बाद किशोरी से मंदिर में शादी कर कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी के भाई की लिखित तहरीर पर आरोपित सागर पुत्र पप्पू निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिडकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।
वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कैद व एक लाख दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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