दो नाबालिगों की मानव तस्करी का प्रयास: तीन महिला समेत आठ को दस-दस साल का कारावास

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खटीमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने चार साल पहले दो नाबालिगों के अवैध व्यापार के मामले में तीन महिला समेत आठ लोगों को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। सभी दोषियों को उप कारागार हल्द्वानी भेज दिया गया है।

बनबसा चम्पावत की मानव तस्करी रोधक दल की उपनिरीक्षक मंजू पांडे ने कोतवाली में 27 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि तीन महिला समेत आठ लोगों ने दो किशोरियों के अवैध व्यापार का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत में पहुंचा। इसमें पुलिस ने 23 नवंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 9 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मुंडे ने दोषियों पर गुरुवार को आरोप सिद्ध करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने ग्राम ध्यानपुर नानकमत्ता निवासी परमजीत सिंह, रंजीत सिंह, ग्राम कैथुलिया नानकमत्ता निवासी परमजीत कौर, न्यूरिया के ग्राम धनकुना कैमा पीलीभीत यूपी निवासी रेशमा देवी उर्फ सुनीता, बरुआबाग खटीमा की सुरेंद्र कौर उर्फ मंजीत कौर उर्फ सरदारनी, प्रतापपुर नानकमत्ता निवासी कश्मीर सिंह, बरकी डांडी नानकमत्ता निवासी जसविंदर सिंह उर्फ बिंदर सिंह, ग्राम कैम पीलीभीत यूपी निवासी मोना उर्फ मदन उर्फ रजवंश को दोषी पाते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई है।

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