उत्तराखंड में 25 मई तक फिर लागू हुआ कोरोना कफ्यूॅ, राशन की दुकान 21 को सुबह सात से दस बजे तक खुलेंगी

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देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है । अब 25 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक कोराना की चेन तोड़ने के लिए 14 दिन का समय जरूरी है, इसलिए जब दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लागू होगा तो कोराना के आंकडों में गिरावट देखने को मिलेगी। उन्होंने साफ किया कि दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू सख्ती के साथ ही लागू होगा। जिसमें शादियों में जहां शामिल होने वाले सभी लोगों को कोराना की आरटीपीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है, वहीं आवश्यक कार्य पड़ने पर ई पास लागू किया जाएगा ताकि आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलने पर लोगाों को दिक्कत न हो।
उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। बताया कि आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में ई पास आवेदन पर दिया जाएगा।
बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्य अवधि की गई। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उद्योग के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

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