जमानत में आकर दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता को दी धमकी, जिला जज ने पुलिस को दिए मुकद्दमा दर्ज करने के आदेश

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी द्वारा जमानत में बाहर आने के बाद युवती को मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा तल्लीताल थाने को आरोपी के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने आदेश में कहा है कि
पीडिता के साथ गाली-गलौच व धमकी देकर मामले को वापस लेने धमकी देने के संदर्भ में गंभीर आरोप पाते हुये थाना तल्लीताल को अभियुक्त के विरूद्ध धारा-195ए, 354 डी,504,509 भा०द०सं० के अंन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता नैनीताल सुशील शर्मा के मुताबिक 22.10.2022 को थाना भवाली में रिपोर्टकर्ता/पीडिता अंतर्गत थाना भवाली ने अभियुक्त विवेक पाण्डे पुत्र हरीश पाण्डे ग्राम लामाचौड फतेहपुर थाना मुखानी द्वारा पीडिता का मोबाईल फेसबुक हैक कर विभिन्न मोबाईल नंबरों से पीडिता व उसके परिवार के सदस्यों को फोन कर परेशान कर रहा था। रिपोर्टकर्ता परिवार को लगातार आधी रात में कॉल करता है। विवेक पाण्डे रिपोर्टकर्ता व उसके परिवार के सभी सदस्यों को धमकी दे रहा है कि मैं विवेक पाण्डे आपकी लड़की को जीने नहीं दूंगा, मार दूंगा, विवेक ने पीडिता की जी-मेल आई०डी० व फेसबुक सबकुछ हैक कर ली, पीडिता द्वारा जी-मेल आई०डी० चेन्ज करने पर विवेक ने पीडिता की नई ई-मेल आई०डी० का पासवर्ड भी हैक कर उसे फोन कर जानमाल की धमकी देता था, पीडिता के मना करने पर अभियुक्त ने फोन छीना, पीडिता की गाड़ी की चॉबी लेना व हाथ उठाना आदि हरकते की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत करने पर अभियुक्त ने पीडिता से कहा कि मैं किसी पुलिस कोर्ट से नही डरता जहाँ भी जाना चाहते हो जाओ, रिपोटकर्ता अभियुक्त के उक्त कारनामों से अपनी उच्च शिक्षा भी नहीं कर पायी और इस बीच पीडिता को डरा धमका कर शारीरिक संबंध भी बनाये विवेचना पूर्ण कर आरोप पंत्र न्यायालय प्रेषित किया उक्त सत्र परिक्षण में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुये मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल के न्यायालय में पीडिता सहित अन्य 6 गवाहों के बयान अभी तक मामले में अभियोजन साक्षी के बयान दर्ज किये जा चुके है। आज पीडिता द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में एक शिकायती प्रार्थना पत्र स्वयं उपस्थित होकर अभियुक्त विवेक पाण्डे के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा पीडिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की गंम्भीरता को लेकर तल्लीताल थाने को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश प्रदान किये।
आज मामले की सुनवाई के समय पीडिता/यादिनी व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित है, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि “विवेक पाण्डे पुत्र श्री हरीश चन्द्र पाण्डे मुझे अभी तक ब्लेकमेल कर रहा है इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा वर्ष 2022 में हरर्क खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी उसके बाद विवेक पाण्डे को जल हुयी और उसे जमानत के बाद भी वह अभी तक मुझे अलग अलग नम्बरी बोत कर रहा है। कॉल पर मुझे गन्दी गन्दी गालियां कर रहा है मुझे अपने दोस्ता के जरिए मुझसे सम्पर्क कर रहा है मेरे इन्सटाग्राम पर अपने दोस्तों की (आई डी.) से रिक्वस्ट भेज रहा है। दि० 15/4/2024 को मुझे बहुत अलग- अलग नम्बरों से कॉल किया है और दि० 15/4/2024 को ही मेरे घर पर भी मेरे मम्मी व पापा दोनो को कॉल कर परेशान व गालियां की गयी है जो गालियां सुनने लायक नहीं हैं। इन सब कॉल का मेरे पास स्कीनशॉट य वॉइस डिटेल है अतः आपको यह भी अवगत कराना है कि विवेक पाण्डे का कहना था कि मैं पुलिस कोर्ट कचहरी किसी से नहीं डरता हूँ। मेरे द्वाप्रा शिकायत दर्ज करने के बाद भी विवेक पाण्डे ने मुझे और मेरे परिवारका परेशान करना नहीं छोडा है इन सब चीजों से मुझे डिप्रेशन हो रहा है और अभी डिप्रेशन की दवाइयां ले रही हूँ और अगर मुझे भविष्य में कुछ भी इना है तो इसका जिम्मेदार विवेक पाण्डे रहेगा। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कृपा करें। महोदय मुझे यह प्रताडना कब तक सहनी पड़ेगी।”
न्यायालय के समक्ष पीडिता द्वारा अपने ओपो कम्पनी के मोबाइल को खुले न्यायालय में विद्वान अभियोजन अधिकारी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं अभियुक्त की मौजूदगी में न्यायालय में चलाकर दिखाया गया, जिसमें पीडिता के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसे टेलीफोन पर गाली गलौज की
अभियुक्त का कहना है कि उक्त मोबाइल में दर्ज आवाज उसकी नहीं है. यह विवेचना का विषय है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त विवेक पाण्डे के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा-376, 323, 354D, 504, 506 के अन्तर्गत विचारण चल रहा है। पीडिता द्वारा अपने उपरोक्त मोबाइल से जो वाक्यान सुनाये गये है. उसमें बोलने वाले व्यक्ति द्वारा (पीडिता द्वारा बोलने वाले व्यक्ति को अभियुक्त विवेक पाण्डे बताया है) अत्यंत अभद्र एवं अश्लील भाषा का प्रयोग पीडिता के लिए किया गया है।

पीडिता द्वारा आज दाखिल शिकायत में जो कहनी बताई गयी है तथा न्यायालय के समक्ष जो मोबाइल फोन सुनाकर कहानी बताई गयी है. उससे प्रथमदृष्ट्या तौर पर यह निकलकर आ रहा है कि अभियुक्त विवेक पाण्डे प्रस्तुत मामले में पीडिता पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही पीडिता को टेलीफोन के माध्यम से स्वयं एवं अपने अन्य साथियों के माध्यम से भी परेशान कर रहा है एवं पीडिता पर प्रस्तुत मामले में पैरवी न करने का दबाव बना रहा है। प्रथमदृष्टया तौर पर अभियुक्त विवेक पाण्डे का उक्त कृत्य धारा-195A, 354D, 504, 509 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आता है। तदनुसार अभियुक्त विवेक पाण्डे को अविलंब अभिरक्षा में लेकर थाना प्रभारी तल्लीताल जिला नैनीताल के सुपुर्द किंया जाता है कि ये पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गयी शिकायत पर अभियुक्त बिबेक पाण्डे के विरुद्ध उपराक्त वर्णित अपराधों में मुकदमा दर्ज कर मामले में समुचित कार्यवाही कर।

इस मामले में अभियुक्त जमानत पर है अतः इस मामले में वह पूर्व की भाति जमानत पर ही रहेगा। अभियुक्त को केवल आज पीडिता की ओर से दर्ज कराये गये मुकदमे में ही अभिरक्षा में लिया गया हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त को गिरफतार नहीं किया गया है, कंवल पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंपा गया है। यह पुलिस का विवेक है कि वह अभियुक्त को गिरफतार करे या उसे धारा 41 क द०प्र०सं० के नोटिस पर छोड़ दे।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad