इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, मगर वेबसाइट में आ रही समस्या से करदाता परेशान

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हल्द्वानी। इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तथा व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (कर निर्धारण वर्ष 2024 -25 )के लिए अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक जुलाई 2024 से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
आयकर पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसा कि होना चाहिए।
ना तो 26 AS का डाटा अपलोड हो रहा है और ना ही ए आई एस (AIS)तथा टी आई एस (TIS)का डाटा ही अपलोड हो पा रहा है .जिससे कि आयकर विभाग के पोर्टल पर जो डाटा विभागों द्वारा दिया गया है उसकी सही जानकारी व्यापारियों को नहीं हो पा रही है।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिससे उपयोगकर्ता टैक्स फाइलिंग और डाटा अपडेट करने में असमर्थ हो रहे हैं।
इस मुद्दे ने करदाताओं और पेशेवरों के बीच निराशा पैदा कर दी है, जिससे समय पर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है
इससे प्रोफेशनल्स आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई तक पहुंचने को लेकर चिंतित हैं।
आयकर विभाग से अनुरोध है कि आयकर की वेबसाइट में आवश्यक सुधार करने की कष्ट करें।*
अन्यथा समस्त करदाताओं पर अनावश्यक लेट फीस का बोझ पढ़ना स्वाभाविक है।
दिनांक 31 जुलाई 2024 तक जो रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएंगे उसमे इनकम टैक्स की धारा 234 A तथा 234 F के तहत पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना होगा
1-ं ₹5,00,000- तक की सीमा तक ₹1000 लेट फीस तथा
2- ₹5,00,000/- से अधिक के रिटर्न पर ₹5000 लेट फीस का भुगतान भी व्यापारी को ही करना होगा।

सुमित गुप्ता
आयकर अधिवक्ता
हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन
हल्द्वानी

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