छह साल पहले हुई वृद्धा की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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पिथौरागढ़। सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने वृद्धा की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अगस्त 2019 में गंगोलीहाट में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया था। पूरन राम ने 30 अगस्त 2019 को पुलिस में तहरीर देते हुए कहा कि उनकी मां 65 वर्षीय राधिका देवी एक रोज पहले उनके भाई की पत्नी के मायके सिन्यूड़ा से लापता हो गई। खोजबीन की गई तो सयालधूरा के लमकटया जंगल में उनका अर्द्धनग्न हालात में शव बरामद हुआ। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान गांव के ही विजय कुमार उर्फ बिट्टू का नाम सामने आया।

बाद में मामला जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की। शुक्रवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए अपना फैसला सुनाया है।

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