बारह साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी दुकानदार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई बीस साल कठोर कारावास की सजा

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देहरादून। बारह साल की किशोरी से दुष्कर्म में दुकानदार को कोर्ट ने बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए।

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने जानकारी दी कि 22 जून 2022 को पटेलनगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और जगत सिंह निवासी चंदौसी चुन्नी लाल नई बस्ती संभल यूपी को 10 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। जगत उस वक्त पटेलनगर क्षेत्र में चाउमीन की दुकान चलाता था। पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि आरोपी उसे अपने साथ भगाकर चंदौसी ले गया और वहां पर शादी की। शारीरिक संबंध बनाए। वहां से पांच दिनों के बाद पीड़िता को वह हरियाणा ले गया। वहां साथ में दस दिन रहे। वहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नियत समय पर जांच कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म एवं अपहरण की धारा में दोषी ठहराकर सजा सुनाई। कोर्ट में सजा वारंट बनाकर दोषी को जेल भेज दिया गया।

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