एसोसिएशन का आरोप: प्राधिकरण में मानचित्र ऑनलाइन कराने की व्यवस्था वेबसाइट व चेतावनी बोर्ड तक सीमित

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हल्द्वानी। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर्स एंड ड्राफ्टमैन ने खुला आरोप लगाया है कि भवन मानचित्र पास कराने के लिए अवर अभियंताओं और अपर सहायक अभियंताओं द्वारा बार-बार अनुचित आपत्तियाँ लगाकर परेशान किया जा रहा है। एसोसिएशन ने इस संबंध में सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को विस्तार से पत्र लिखा है।
कहा गया है कि शासनादेश संख्या 34/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 20 नवम्बर 2023 के कार्यान्वयन कराने के मामले में मनमानी की गई है। कहा गया है कि इसका कार्यान्वयन सिर्फ ऑनलाईन पास करने वाली वेबसाईट UHUDA के नोटिस बोर्ड में सिर्फ दिखावे / चेतावनी के लिए लगाया गया है जबकि उसका कार्यान्वयन बिलकुल नहीं हो रहा है। उल्लेखित अनापत्ति प्रमाण पत्र/आपत्ति को सही करने का समय 15+7 दिन, 30 दिनों में आवासीय एवं व्यावसायिक मानचित्र, डिम्ड स्वीकृत/वाछिंतआपत्तियों सिर्फ एक बार लगाने, अत्यधिक Escalate कार्मिकों के वेतन आहरण सहित आदेश दिए गये हैं परन्तु वर्तमान में उपरोक्त में से कुछ भी लागू नहीं है।
निवेदन किया है कि शासनादेश संख्या 34/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 20 नवम्बर 2023 के तहत् आपत्तियाँ सिर्फ 01 बार लगाने, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए 15+7 दिन बढ़ाने, आवासीय एवं व्यावसायिक पत्रावली को 30 दिनों में स्वीकृत करवाने/ डिम्ड स्वीकृत करवाने / के आदेश को कार्यान्वयन करवाने की आपसे अपेक्षा की जाती है ताकि उच्चाधिकारियों उच्चाधिकारियों / उत्तराखण्ड सरकार के शरण एवं दरबार में लागू कराने के लिए ना जाना पड़े। एसोसिएशन के अध्यक्ष भाष्कर कांडपाल और सचिव लीलाधर जोशी ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव को इस संबंध में विस्तार से पत्र लिखा है।

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