अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विगत 45 वर्षो से शोषण मुक्त समाज का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है: लाखन सिंह

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देहरादून ,अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, उत्तराखंड प्रांत की बैठक तहसील कांपलेक्स डिस्पेंसरी रोड देहरादून में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कीअखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में पुणे में हुई। इस संगठन का मूल उद्देश्य ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उसे उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही नाप , विक्रय के बाद सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। इस संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लागू करवाना है।
बैठक को संबोधित करते हुए
उत्तराखंड प्रांत संगठन मंत्री लाखन सिंह नेे कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1974 में महाराष्ट्र के पुणे में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का गठन किया गया था। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रावधान किया गया। मोदी सरकार द्वारा शोषण मुक्त समाज के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन कर नए प्रावधानों को जोड़ा गया है जो तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 को बदल दिया गया है. इसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 ने ली है. नए कानून में उपभोक्ताओं के हित में कई कदम उठाए गए हैं. पुराने नियमों की खामियां दूर की गई हैं.
नए कानून की कुछ खूबियों में सेंट्रल रेगुलेटर का गठन, भ्रामक विज्ञापनों पर भारी पेनाल्टी और ई-कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्‍त दिशानिर्देश शामिल हैं.
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विगत 45 वर्षो से शोषण मुक्त समाज का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है। बैठक में ग्राहकों को अधिकारों, आरटीआई कानूनी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री लाखन सिंह प्रांत अध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रांत सह सचिव कमल गुप्ता , प्रांत सह सदस्यता प्रमुख राजीव वैद्य ,व अजय मित्तल ,जगदीश बावला ,हरिशंकर सैनी एडवोकेट आदि

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