उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना काल की नई गाइड लाइन जारी की

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उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना काल की नई गाइड लाइन जारी की

*अब उत्तराखंड आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं*

*अब नेपाल से भी सुचारु आवागमन की सुविधा बहाल हुई*

जनपक्ष आजकल, देहरादून। उत्तराखंड में अब बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अब कोरोना काल से पहले की तरह कभी भी प्रदेश में आ-जा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने अनलाक की नई गाइडलाइन में इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। वहीं, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षणिक गतिविधियों में संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन निर्णय लेंगे। सिनेमाहाल, थियेटर, स्वीमिंग पूल, प्रदर्शनी कक्षों के संबंध में केंद्र के अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यह नई व्यवस्था एक फरवरी से लागू होगी। कुंभ मेले को लेकर स्पष्ट किया है कि इसके लिए जल्द ही प्रदेश सरकार अलग एसओपी जारी करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते बुधवार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रियायतों में इजाफा करते हुए राज्यों के लिए नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की थी। इस कड़ी में शुक्रवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने राज्य के लिए गाइडलाइन जारी की। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अब अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय आवागमन पर व्यक्तियों व वस्तुओं की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। यह व्यवस्था ऐसे पड़ोसी देशों के साथ भी लागू होगी जिनके साथ क्रास बार्डर संधि है। इससे अब नेपाल से भी सुचारू आवागमन हो सकेगा। गाइडलाइन में यह कहा गया है कि प्रदेश में सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियां केंद्र व जिला प्रशासन द्वारा जारी एसओपी के तहत संचालित होंगी। सिनेमा हाल व थियेटर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के तहत संचालित होंगे। इसी प्रकार स्वीमिंग पूल के उपयोग के लिए केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित गाइडलाइन और प्रदर्शनी कक्षों का संचालन वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन, हवाई जहाज, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योग केंद्र और जिम आदि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली एसओपी के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। जिला प्रशासन इनका सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित कराएगा। गाइडलाइन में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों व 10 साल से कम आयु के बच्चों को लेकर जरूरी सावधानी बरतने की अपेक्षा की गई है।
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जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में कंटेनमेंट जोन का निर्धारण सूक्ष्म स्तर पर करेगा। इसके साथ ही सभी से उचित शारीरिक दूरी, अनिवार्य रूप से मास्क पहनने व हाथ धोने समेत केंद्र सरकार के कोरोना से बचाव को लेकर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने की हिदायत दी गई है। इसमें जिलाधिकारियों से कोरोना बचाव के मानकों के अनुपालन को सख्त कदम उठाने और जरुरत पडऩे पर धारा 144 लगाने को भी कहा गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट की धाराओं में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

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