हल्द्वानी। देहरादून के बाद अब नैनीताल जिले में भी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कड़ा फैसला लिया है। जिला अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों अथवा घर के बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है । इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर कोविड-19 के द्वितीय संशोधन नियमवाली के उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रु तक जुर्माना वसूला जाएगा और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से कड़ाई से लागू किया जाएगा।