नैनीताल। हाईकोर्ट ने कपकोट (बागेश्वर) में खनन माफिया की ओर से अवैध रूप किए जा रहे खड़िया खनन मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर पूर्व में लगाई गई रोक को जारी रखते हुए मामले की जांच को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया।
स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिस्टेंस अथॉरिटी (सिया) को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने सरकार, विपक्षीगण, राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मामले की जांच में कोर्ट कमिश्नर की सहायता करने को भी कहा है। पिछली तिथि पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में कोई खनन पट्टा जारी न करें। बुधवार को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान पट्टेधारकों की ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से किसी तरह की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।