हरिद्वार। एक्सचेंज ऑफर में शोरूम को दी गई कार से दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत पर मालिक को मुकदमे का सामना करना पड़ा, जबकि उसने कार शोरूम को बेचने के लिए दे रखी थी। अब कार मालिक ने टोयोटा शोरूम के स्वामियों के खिलाफ थाना बहादराबाद में अमानत में खयानत की धारा में मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है।
नैनीताल के शिवलालपुर रामनगर निवासी सुगम सारस्वत ने पुलिस को दी गई जानकारी में बताया कि उसने ट्रस्ट टोयोटा बहादराबाद शोरूम में कार्यरत शांतनु वशिष्ठ से पिछले वर्ष एक कार खरीदी थी, उसने अपनी पुरानी कार उन्हें विक्रय करने के लिए दे दी थी। आरोप है कि पिछले वर्ष दिसंबर माह में उसकी दी गई कार से हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति मौत हो गई, यही नहीं उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गई।
आरोप है कि उसकी कार का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उसे बिना किसी कारण मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने टोयोटा ट्रस्ट शोरूम के स्वामी समलेश कुमार सिंह, शालिनी सिंह और शांतनु वशिष्ठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसओ नितेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में शोरूम मालिकान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।