अब बिना काम के सरकारी दफ्तरों में घूमना नहीं होगा आसान, डीएम ने दिए सख्ती के आदेश

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नैनीताल। जिलाधिकारी धीराज गब्याॅल ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में सावधानी बरतने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। अधिकारियों को गाइड लाइन का शतप्रतिशत अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कार्यालयों को साफ-सुथरा रखने हेतु कीटाणु नाशक रसायन का प्रयोग प्रवेश द्वारों, दरवाजो, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों, मेजों, पूछताछ एवं कैश काउण्टर्स, दीवारों, सतहों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैण्टीन्स, शौचालयों, वाटर पाॅइन्ट्स आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप सेनेटाइजर किया जाए। प्रत्येक दिन कम से कम दो बार कीटाणु नाशक फिनायल द्वारा कार्यालयों के फर्श, गलियारे, शौचालयों, सिंक, वाॅटर पाॅइंट आदि को सेनिटाइज किया जाये। पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाये और टैंको में रूके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ व ताजा पानी भरा जाये। कार्यालयों के सभी वाॅटर फिल्टर्स की सर्विस अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा पीने के पानी की शुद्धता की जाॅच भी करवायी जाये। सभी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनिटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सेनेटाइज किया जाये व शौचालयों में लिक्विड साॅप, टिश्यू पेपर्स, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। कार्यालयों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाये तथा एयर कण्डीशनर व पंखों की साफ-सफाई का रख-रखाव किया जाये तथा किसी भी प्रकार की एयर कन्डिशनिंग का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये तथा नितान्त अपरिहार्य परिस्थिति में इस विषय पर भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाये। परिसर के अन्दर अथवा बाहर भीड़ न हो। प्रत्येक परिसर, कार्यालय, वेटिंग रूम, विजिटर लाॅबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये और भीड़-भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम छः फीट हानी चाहिए। यथा संभव सीढ़ियों का उपयोग किया जाये, लिफ्ट का प्रयोग करने की दिशा में लिफ्ट के साइज के अनुसार दो या चार व्यक्तियों से अधिक एक बार में उपयोग न किया जाये। कार्यालयों में मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कार्यालय में बिना काम के आने वालों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य रहेगा तथा कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मियों को चैकिंग के समय पहचान पत्र दिखाया जायेगा।

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