पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी की एक आरोपी महिला को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही धारा420के तहत 95हजार व धारा 120ख के तहत पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
नगर में वर्ष 2021 में सुंदर सिंह बोनाल ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी ललित पुनेठा और पंकज शर्मा के खिलाफ भादवि की धारा 406,420, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान ललित का फरार होना पाया गया। बाद में पुलिस ने तनुजा जोशी उर्फ तनुजा पुनेठा और पंकज शर्मा के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया। पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रीतेश वर्मा ने पैरवी की। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनते हुए अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने तनुजा को धारा 420 के तहत दोषी करार दिया है। जबकि पंकज को दोषमुक्त घोषित किया है।तनुजा को धारा420के तहत तीन साल के कारावास, 95हजार के अर्थदंड व धारा 120ख के तहत एक साल के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अर्थदंड से वसूली गई धनराशि में से 90हजार प्रतिकर के तौर पर पीड़ित को देने के भी आदेश दिए हैं।






