ट्रेन के डिब्बे में यात्री की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

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हरिद्वार। ट्रेन के डिब्बे में यात्री की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को प्रथम अपर जिला जज अंजुश्री जुयाल ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह अघाना ने बताया कि 17 अगस्त 2021 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंची योगा एक्सप्रेस के कोच नम्बर एस-चार के अंदर एक यात्री लहूलुहान अवस्था में मिला था। ट्रेन में सवार यात्री संजीव कुमार ने जीआरपी दरोगा विनोद कुमार को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर दरोगा विनोद कुमार अपने सहकर्मी कांस्टेबल हरेंद्र को लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे।
जहां लहूलुहान अवस्था में एक व्यक्ति मिला। पुलिस ने चोटिल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर हायर सेंटर एम्स रेफर कर दिया गया था। चोटिल व्यक्ति की जेब से रोशनलाल पुत्र मोहनलाल निवासी सतजोत नगर ग्राम ढंढेरा लुधियाना कैंट पंजाब की वोटर आईडी मिली थी। उपचार के दौरान पीड़ित की मौत हो गई थी।
इधर, जीआरपी ने उसी दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर नशे की हालत में घूमते हुए आरोपी सोनू शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी राजीवनगर बांके बिहारी रोड थाना बेगमपुर दिल्ली को पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।
विचारण कोर्ट ने दोषी सोनू शर्मा को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर हत्यारोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
घटना के बाद जीआरपी को रेलवे स्टेशन पर नशे व खून से सने कपड़ों में दोषी युवक मिला था। डीएनए सैंपल में दोषी के कपड़ों व मृतक की चप्पल पर एक ही ब्लड सैम्पल पाया गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोषी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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