नैनीताल जिले में कल से सख्ती से लागू होगा कोविड कफ्यूॅ, सात से दस बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिह गब्र्याॅल ने कहा है कि 11 मई से 18 मई के बीच कोविड कफ्र्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। बताया कि जिले में कोविड कफ्यूॅ के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण जनपद में सख्त कोविड कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कफ्यूॅ लगाने का निर्णय लिया है। उन्होने बताया कि जनपद में सस्तागल्ला दुकान, राशन की दुकानें किराना आदि की दुकानें 14 मई को 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। सब्जी,दुध मीट आदि का कारोबार 7 बजे से लेकर सुबह 10 तक प्रत्येक दिन खुलेंगी। पशुचारा,कीटनाशक, खाद, बीज आदि के भण्डारण परिवहन आदि की सुबह 7 से 10 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल, रसोई, गैस आदि की खुदरा बिक्री कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, सीमेन्ट,लोहे की छड, गाडियों की मरम्मत, प्रिंट,इलेक्टानिक और सोशल सहित संचार सुविधाए, आदि का निर्माण से सम्बन्धित प्रत्येक दिन 7 बजे से 10 बजे तक खुलंेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल दवा की दुकानें चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी खुले रहेंगे। उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
श्री गब्र्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

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