चरस तस्करी के दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा, लगाया एक लाख का अर्थदंड

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बागेश्वर। चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने सुनाया।

15 नवंबर 2022 को कोतवाल कैलाश नेगी ने आरे-द्यांगण बायपास तिराहे पर वाहनों की चेकिंग की। इसी बीच कपकोट से एक व्यक्ति कंधे पर बैग लटका कर आता दिखा। पुलिस को देख वह भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चेकिंग में उसके बैग से एक किलो, 76 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी मदन सिंह दानू निवासी सोराग को मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। शनिवार को गवाहों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोष सिद्ध पाया।

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